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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

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मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है?

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवाओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार पात्र कन्याओं के विवाह पर ₹51,000 की वित्तीय मदद देती है, जिससे परिवारों को विवाह के खर्च का बोझ कम करने में सहायता मिलती है।

योजना का उद्देश्य

  • समाज में बेटियों और विधवाओं के विवाह को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करना।

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना।

  • सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक एकता और समानता को बढ़ावा देना।

  • महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को मजबूत करना।

पात्रता मानदंड

  • आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।

  • परिवार बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) या अंत्योदय कार्डधारी होना चाहिए।

  • विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।

  • योजना का लाभ अधिकतम दो बेटियों के विवाह तक दिया जाएगा।

योजना के लाभ

  • प्रति कन्या विवाह पर ₹51,000 की वित्तीय सहायता।

  • राशि का सीधा हस्तांतरण (Direct Bank Transfer) लाभार्थी के बैंक खाते में।

  • सामूहिक विवाह आयोजन की सुविधा।

  • गरीब परिवारों को विवाह के बोझ से राहत।